पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा पर 420 का अपराध दर्ज.. मसीही समाज की जमीन से जुड़ा मामला
बिलासपुर। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान मोहित केरकेट्टा को विधायक चुना गया था और उन्हें मुख्यमंत्री अधोसरंचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद दिया गया था। केरकेट्टा पर आरोप है इस दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर बिलासपुर के कुदुदंड स्थित चर्च ऑफ़ क्राइस्ट इन इंडिया के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज लगभग 1 एकड़ जमीन को अपने बेटे शंकर के नाम कर दी थी। राजस्व रिकॉर्ड में षड्यंत्र कर खरीदी बिक्री की गई थी। इस धोखाधड़ी की शिकायत आलोक विल्सन ने पुलिस से की थी। उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन के रिकॉर्ड में कुटरचना और षड्यंत्र के तहत जमीन को बेचने पर कार्यवाई की मांग की थी पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
विल्सन ने इसके बाद कोर्ट में परिवार दायर किया था जिसके सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया। बताया जा रहा है की जमीन की कीमत लगभग 5 करोड़ है और इसी मूल्य पर जमीन का सौदा किया गया था, पर जमीन की कीमत 99 लाख बताकर बाकी रकम संस्था के सदस्यों ने आपस में बांट ली थी। पुलिस ने FIR में बैरन उर्फ बिरन साय कुजुर पिता बुधुवा उम्र 52 वर्ष , कुदुदण्ड, बिरिम साय टोप्पो, दीपक फिलीमोन निवासी टिकरापारा, महावीर कुजूर निवासी उसलापुर, हेमिल्टन थामस निवासी ओमनगर जरहाभाठा नाम दर्ज किया है और जेडब्लू दास निवासी रायपुर, पुष्पा मिंज निवासी उसलापुर, अरूण टोप्पो, पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा व उनके बेटे शंकर केरकेट्टा निवासी उरांवपारा पोलमी थाना पाली के खिलाफ धारा 403, 406, 420, 467, 468, 120बी के तहत जुर्म दर्ज किया है।