पीजी कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

कोरबा 2 मार्च। शासकीय ईवीपीजी कॉलेज कोरबा में चल रही युवा विधिक जागरूकता शिविर में आज 1 मार्च को बी पी वर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा कोरबा के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा श्रीनिवास तिवारी एडीजे एफटीसी कोरबा एवं हरीश चंद्र मिश्र द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक लाइक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा के द्वारा युवा छात्र छात्राओं को विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से जानकारी दी गई कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को न्याय प्राप्त हो इस उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण गठन किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली नालसा राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति समिति कार्य कर रही है। ताकि प्रत्येक स्तर पर निशुल्क अधिवक्ता प्राप्त हो सके पॉक्सो एक्ट के संबंध में जानकारी देते हुए कहा गया कि पॉक्सो एक्ट से पीड़ित को की पहचान गोपनी रखा जाता है। तथा यह संगे अपराध की श्रेणी में आता है उक्त मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं अंतिम सांस तक मृत्युदंड का प्रधान है इसमें पीड़ित को शासन के द्वारा प्रति कल की राशि भी प्रदान किया जाता है। जिसके लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना का बनाया गया है 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है। प्रत्येक पुत्र एवं पुत्री का कर्तव्य है कि अपने माता.पिता का आवश्यक रूप से ख्याल रखें अगर जो बच्चे अपने माता-पिता का वृद्धावस्था में ख्याल नहीं रखते उनके भरण-पोषण के लिए माता पिता भरण पोषण अधिकरण में आवेदन करके भरण पोषण का खर्च ले सकते हैं।

इसके अतिरिक्त 12 मार्च को होने वाले नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए कहा गया कि लोक अदालत में आपसी राजीनामा के आधार पर बकरों का निराकरण किया जाता है वही इसकी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं होती है। हरीश चंद्र द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पूर्व उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई तथा एफ आई आर के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत कराया उक्त अवसर पर पीजी कॉलेज कोरबा आरके सक्सेना प्राचार्य शाहपुर अध्यापक अनुपमा पटेलएसंदीप शुक्ला पीएलबी अहमद खान उपस्थित थे

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