छत्तीसगढ़: सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्र बंद करने का निर्देश

रायपुर 4 जनवरी : राज्य में तेजी से बढ़ रहे पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए सभी कलेक्टर एवं एसपी को नए निर्देश दिए जाने की खबर मिल रही है जिसमें 4% और उससे अधिक की सकारात्मकता दर वाले जिलों के लिए रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक सभी गैर-व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक/प्रतिबंध। (जब और जहां आवश्यक हो, धारा 144 के आदेश / महामारी अधिनियम का प्रयोग करें।) इसके अलावा सभी स्कूल, आंगनबाडी केंद्र बंद करने के निर्देश है। साथ ही सभी पुस्तकालयों, स्विमिंग पूल और इसी तरह के स्थानों को बंद करना।

सकारात्मकता दर पर ध्यान दिए बिना सभी जिलों के लिए सभी जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि के सामूहिक आयोजनों आदि पर प्रतिबंध (धारा 144 आदेश/महामारी अधिनियम, जब और जहां आवश्यक हो, का उपयोग करें।) राज्य के सभी कलेक्टरों एव एसपी को कोविड नियंत्रण के बारे में सभी हितधारकों, जैसे निजी डॉक्टरों, निजी अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों, मीडियाकर्मियों आदि की बैठकें लेंगे ।

ताकि यह संदेश राज्य की तैयारियों के स्थानीय मीडिया में चले,बेवजह अफवाहों और नकारात्मक और झूठी खबरों का भ्रम न बने। जिले के सभी कलेक्टर, एसपी अन्य हितधारकों जैसे चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, मॉल मालिकों, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर मालिकों, होटल और रेस्तरां, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप आदि की बैठकें भी लेंगे। और जनता को अब एक तिहाई क्षमता तक सीमित करने का प्रयास करें, और अगर सकारात्मकता दर 4% से ऊपर उठती है तो चीजों पर प्रतिबंध लगा दें।

राज्य के सभी हवाई अड्डों पर RTPCR अनिवार्य है। यहां तक ​​कि दोहरे टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी यात्रा की तारीख से 72 घंटे से अधिक की एक -ve RTPCR रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर, उनका आगमन अनिवार्य रूप से RTPCR परीक्षण होना चाहिए। सीमाओं और सभी रेलवे स्टेशनों पर रैंडम चेकिंग।जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक समझे जाने पर माइक्रो- या मिनी-कंटेनमेंट जोन बनाना। आवश्यक समझे गए ऐसे सभी संक्रमित मामलों का पता लगाना/ट्रैक करना। होम आइसोलेशन के मामलों के लिए 24/7 कॉल सेंटर सक्रिय करें।मितानिनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की निगरानी करना।

अस्पताल के बिस्तरों, दवाओं के स्टॉक, पीएसए संयंत्रों, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर दैनिक रिपोर्टिंग। सभी (सरकारी और प्राइवेट) अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता पर ऑनलाइन रीयल-टाइम डेटा फीडिंग सुनिश्चित करें, जैसा कि पहले दूसरी लहर के लिए ठीक था। गैर सरकारी संगठनों और निजी संगठनों को मदद/दान करने के लिए प्रेरित करें। सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़, बाजारों, दुकानों आदि में मास्क पहनने को सख्ती से लागू करें। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस, नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सख्त चालान। वीसी आधारित बैठकों को बढ़ावा देना। सरकारी अधिकारियों को हवाई या भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रा करने से बचना चाहिए, जब तक कि बिल्कुल अपरिहार्य न हो।

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