नेशनल लोक अदालतः 11 दिसम्बर को होगा आयोजन
जिला न्यायाधीश ने तैयारियों के लिए ली समीक्षा बैठक
कोरबा 18 नवंबर। नालसा नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 11 दिसम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। उक्त लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे। माननीय श्री बी.पी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा 16 नवंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों जिसमें 5 से 10 वर्ष से अधिक वाले प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समझौता हेतु रखे जाने हेतु न्यायिक अधिकारियों की बैठक सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये ली गई । बैठक में श्री राजीव कुमार, विशेष न्यायाधीश, एस्ट्रोसिटी एक्ट, कोरबा, कु. संघपुष्पा भतपहरी, प्रथम अपर जिला एवं सत्रा न्यायाधीश कोरबा, श्रीनिवास तिवारी, अपर सत्रा न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.) कोरबा, वंदना वर्मा, मुख्य न्यायिक मजि. कोरबा, एवं व्यवहार न्यायाधीश श्री हरिश चन्द्र मिश्र, बृजेश राय, श्रीमती अंजली सिंह एवं श्रीमती शीतल निकुंज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित हुई। 17 नवंबर 2021 को मान. जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा विद्युत अधिनियम, बीमा कंपनी के अधिवक्ता, फायनेंस कंपनी के अधिवक्तागणों की बैठक ली गई। श्री आर.एन. राठौर, श्री राजेश कुर्रे, श्री सी.बी. राठौर, हारून सईद, श्री आदित्य शुक्ला, श्रीमती जयवर्षा साहू, सुमन तिवारी, अनिता चाको, श्री अरूण बजाज एवं अन्य अधिवक्तागण शामिल हुये।
दिनांक 16.11.2021 तक जिला एवं बाह्य व्यवहार न्यायालय में अब तक लगभग 1016 प्रकरण चिन्हांकित किये गये है। प्री-लिटिगेशन के प्रकरण हेतु बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग एवं नगर पालिक निगम कोरबा को दिनांक 25.11.2021 तक प्रकरणों की सूची प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-228939, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816-232037,तालुका विधिक सेवा समिति करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 कर सकते है।