महापौर की जाति: पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष का वाद हुआ न्यायालय से खारिज

कोरबा 25 सितम्बर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक चावलानी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय में नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर राज किशोर प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाला वाद शनिवार को खारिज हो गया।

उल्लेखनीय है कि महापौर राज किशोर प्रसाद ने पिछला नगर पालिक निगम का चुनाव ओबीसी के लिए आरक्षित सीट से लड़ा था। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग से ही महापौर चुने गए हैं। महापौर को पूर्व में अन्य राज्य से जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था लेकिन छत्तीसगढ़ में उसके अमान्य होने के कारण आनन-फानन में छत्तीसगढ़ से जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया था। वादी जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अशोक चावलानी का कहना है कि महापौर को छत्तीसगढ़ से जारी जाति प्रमाण पत्र अवैधानिक है। लगभग 2 साल के बाद शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में उनके बाद पर सुनवाई हुई और उसे खारिज कर दिया गया। हालाकी भाजपा की महापौर प्रत्याशी सुश्री रितु चौरसिया की ओर से प्रस्तुत एक अन्य वाद अभी भी जिला एवं सत्र न्यायालय में लंबित है। इस मामले में जवाब के लिए तिथि निर्धारित किए जाने की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है।

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