थाना पाली के द्वारा कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया
बिना अनुमति बज रहे डीजे साउंड सिस्टम जप्त, संचालक पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही
कोरबा 16 सितंबर। ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी से प्राप्त दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री यू.बी.एस. चौहान एवं नेहा वर्मा के पर्यवेक्षक में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थानाध्चौकी प्रभारी को ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुए थे।
इसी क्रम में प्रभारियों द्वारा सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। थाना पाली को जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम मादन में डीजे बजाकर अत्यधिक आवाज में बजाकर नाच रहे है कि सूचना तस्दीक पर घटना स्थल पर दबिश दिया जो मौके पर एक पीकअप क्रमांक सीजी 12 एएस 0379 में भरा डीजे सामान था जो अधिक आवाज में चलाया जा रहा था पीकअप चालक विनोद कुमार पिता हडारू सिंह उम्र 44 साल साकिन- बस्तीपारा मादन थाना पाली जिला कोरबा (छ.ग.) को धारा- 94 बीएनएसएस का नोटिस दिया गया जो कोई अनुमति शासन से नही होना लेख कर देने पर मौके पर ही पंचनामा तैयार किया गया तथा गवाहों के समक्ष मय वाहन एवं डीजे को जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।
ज्ञात हो कि पूर्व में कोरबा जिले समस्त थाना-चौकी में डीजे संचालकों का बैठक बुलाया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने एवं डीजे का संचालन करने का निर्देश दिया गया जिसमें डीजे साउंड में साउंड लिमिटर का उपयोग करना सुनिश्चित करने, प्रयोग किया गए वाहन में सिस्टम लगाकर विस्तार मोडिफाइड न करने, साउंड सिस्टम का उपयोग किए जाने के लिए समय पर विशेष ध्यान दिए जो की रात्रि 10रू00 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजाए जाना सुनिश्चित करें ।
किसी न्यायालय, अस्पताल एवं शिक्षण संस्थान के 200 मीटर दायरे में नहीं बजायेंगे तथा माननीय एसडीएम न्यायालय से अनुमति प्राप्त किए गए कार्यक्रम में ही डीजे का संचालन करने का हिदायत दिया गया था।