न्यायालयीन आदेश पर चैतीबाई देशमुख को मिला स्वामित्व भूमि व मकान

कोरबा 28 जुलाई। आवेदिका चैतीबाई देशमुख उम्र लगभग 62 वर्ष, पति स्व.सुशील देशमुख, निवासिनी . मकान नंबर 184/1 वार्ड नंबर 45 रामनगर स्याहीमुड़ी, थाना दर्री तहसील दर्री, जिला कोरबा के द्वारा अनावेदिका राजकुमारी देशमुख के विरुद्ध न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी सह दण्डाधिकारी कटघोरा जिला कोरबा के न्यायालय में धारा 23, 24, 25 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उसकी भूमि, मकान एवं संपूर्ण सामानों का कब्जा राजकुमार देशमुख से दिलाए जाने बाबत आवेदन अपने अधिवक्ता श्यामल मल्लिक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था जिसे राजस्व प्रकरण क्रमांक 202302050200008/बी.121/22/23 के रुप में दर्ज किया गया था।

अनुविभागीय अधिकारी सह दण्डाधिकारी कटघोरा जिला कोरबा के द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई उपरांत आवेदिका के अधिवक्ता श्यामल मल्लिक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन, अवलोकन एवं तर्क श्रवण के पश्चात अपने आदेश दिनांक 08/05/2023 के माध्यम से तहसीलदार दर्री एवं थाना प्रभारी पुलिस थाना दर्री को आवेदिका चैतीबाई देशमुख के स्वामित्व के उक्त मकान को दिलाए जाने आदेशित किया गया था। जिसके परिपालन में तहसीलदार दर्री एवं थाना प्रभारी दर्री के निर्देशानुसार दिनांक 24/07/2023 को आवेदिका को उसके मकान का रिक्त आधिपत्य अनावेदिका राजकुमारी से दिलाया गया है जिसके पश्चात आवेदिका चैती देवी देशमुख सुखपूर्वक अपने स्वयं के आवास में निवासरत है।

उल्लेखनीय है कि कोरबा जिला का यह प्रथम मामला है जिसमें चैती देवी देशमुख को धारा 23, 24, 25 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उसके मकान का रिक्त आधिपत्य न्यायालयीन आदेश के परिपालन में प्राप्त हुआ है। जिससे वरिष्ठ नागरिकों में न्याय के प्रति एक नई आशा का संचार हुआ है।

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