कोरबा जिला प्रशासन और चेम्बर की बैठक, व्यापारियों से कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील

कोरबा 10 अगस्त। सोमवार को ल जिला प्रशासन द्वारा कोरबा जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियो के साथ आवश्यक बैठक रखी गई थी जिसमें COVID-19 के प्रोटोकॉल के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किया गया है व संघ को इसका कड़ाई से पालन कराने का आदेश जारी किया गया है :-
⭕कोरबा जिले के समस्त व्यवसायिक केंद्र सुबह 9:00 से 7:00 बजे तक संचालित होंगे ।
⭕कोरबा शहर, निहारिका व कोसाबाड़ी क्षेत्र मंगलवार को सप्ताहिक अवकाश के रूप में बंद होंगे शेष क्षेत्र अपने निर्धारित अवकाश दिवस पर बंद रहेंगे।
⭕ सभी प्रतिष्ठान के संचालक व उनके कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य है साथ ही साथ बगैर मास्क के किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में प्रवेश देना वर्जित है।
⭕ सोशल डिस्टेंशन का पालन करना अनिवार्य है।
⭕ व्यवसाय स्थल पर हाथ धोने की व्यवस्था व सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। उक्त आदेश के पालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा कोरबा जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स को वालंटियर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है।
चेम्बर अध्यक्ष रामसिंह अग्रवाल ने सभी व्यापारियों से अनुरोध किया है कि उक्त नियमों का पालन करते हुए बाकी सभी व्यक्तियों को नियमों का पालन करने हेतु प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं किए जाने पर जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स व प्रशासन द्वारा चलानी कार्यवाही की जाएगी। आशा की गई है कि सभी उक्त नियमों का कड़ाई से पालनN करेंगे। साथ ही यह अपील भी की गई है कि “जिन व्यापारियों के द्वारा निरंतर नियमों को ताक में रखकर उसका पालन नहीं किया जा रहा है, उनकी सूचना संघ को जरूर देवे”।
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