कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी 50 हजार रूपए की सहायता राशि
- कोरबा जिले में अब तक 882 शोकाकुल परिवारों को मिलेगी सहायता
- ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों में जोन कार्यालयों में लिए जा रहे आवेदन
कोरबा 08 अक्टूबर 2021. कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों-आश्रितों को अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे मृतकों के परिजनों को शासन द्वारा 50 हजार रूपए अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील कार्यालयों एवं नगरीय क्षेत्रों में जोन कार्यालय में आवेदन लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोरबा जिले में अभी तक 882 कोविड संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। कोरबा के शहरी क्षेत्रों में 383, कोरबा ग्रामीण में 54, पाली विकासखण्ड में 65, कटघोरा विकासखण्ड में 261, करतला विकासखण्ड में 83 और पोड़ी-उपरोड़ा विकासखण्ड मे अभी तक 36 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है। अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए मृतकों के परिजनों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक को बैंक खाता और आधार नंबर का भी विवरण देना होगा। कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आवेदक परिजन को अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन अंतरण किया जाएगा। राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जारी निर्देशों के अनुसार आने वाले दिनों में भी यदि किसी कोरोना संक्रमित की मृत्यु होगी तो उसे भी शासकीय नियमों के अनुसार अनुग्रह राशि की पात्रता होगी। कोरोना टेस्ट से या कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने, आईसोलेशन में रहने की तिथि से 30 दिन के भीतर संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु को कोविड-19 के कारण मृत्यु माना जाएगा और उसके परिजनों को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी।
कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दी जाने वाली 50 हजार रूपए की सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान राशि राजस्व पुस्तिका परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्रदान नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिए 50 हजार रूपए निर्धारित किए गए हैं।