CG BREAKING : मुंगेली नगर पालिका में बड़ा उलटफेर, भाजपा के संतुलाल सोनकर फिर बनेंगे अध्यक्ष!
मुंगेली 08 अक्टूबर। कथित 13 लाख रुपए के नाली घोटाले में संलिप्तता के चलते पूर्व सरकार ने निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष संतुलाल सोनकर को पद से बर्खास्त कर दिया गया था जिसके विरुद्ध संतुलाल सोनकर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने 7 अक्टूबर के अपने निर्णय में राज्य शासन के मुंगेली नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष संतुलाल सोनकर के बर्खास्तगी आदेश को अपास्त कर दिया है।
बता दे मुंगेली नगर पालिका परिषद के निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष संतुलाल सोनकर को अपने कार्यकाल के एक वर्ष बाद नाली निर्माण के भुगतान संबंधी अनियमितता में लिप्त होने के हवाले से भूपेश सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। इतना ही नही अध्यक्ष संतुलाल सोनकर के विरुद्ध हुए एफआईआर के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तत्पश्चात भाजपा अल्पमत में होंने के कारण कांग्रेस के हेमेंद्र गोस्वामी को अध्यक्ष बनाया गया। पूरे मामले में संतुलाल सोनकर ने याचिका दायर की जिसमे हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ मुंसिपल्टी एक्ट 1961 की धारा 41-ए के तहत याचिकाकर्ता को अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मुंगेली के पद से हटाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2021 को अपास्त कर दिया है। न्यायालय के आदेश के भाजपा के संतुलाल सोनकर के मुंगेली नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर पुनः पदस्थ होने का रास्ता साफ हो गया है।