अपना घर बनाने के लिए कोल इंडिया कर्मचारियों को देगी 30 लाख एडवांस

कोरबा 01 अपै्रल। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) के नियमों में अहम संशोधन किया है। नये प्रावधान के तहत अब पात्र कर्मियों को घर बनाने या खरीदने के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये तक का एडवांस मिल सकेगा।

कंपनी के अनुसार, यह सुविधा केवल नियमित कर्मियों को मिलेगी, जिन्होंने प्रोबेशन अवधि को छोडकर कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। हालांकि, यदि पति-पत्नी दोनों कोल इंडिया में कार्यरत हैं, तो इस योजना का लाभ केवल एक को ही मिलेगा। कर्मी को उसके 75 महीनों के वेतन (बेसिक, डीए आदि) या 30 लाख रुपये, जो भी कम हो, उतनी राशि दी जायेगी। जिस घर का निर्माण या खरीद की जा रही है, उसका क्षेत्रफल कम से कम 22 वर्ग मीटर होना अनिवार्य है। नये घर के निर्माण, प्लॉट खरीदने, तैयार घर खरीदने या मौजूदा घर के विस्तार के लिए लिया जा सकता है। घर के विस्तार के लिए अधिकतम छह लाख रुपये तक की सीमा तय की गयी है, बशर्ते कर्मी की कम से कम तीन वर्ष की सेवा शेष हो। नियमों के अनुसार, कोई भी कर्मी अपने पूरे सेवाकाल में केवल एक बार ही इस एडवांस का लाभ उठा सकता है। साथ ही, यह ऋण अपने किसी ऐसे रिश्तेदार से जमीन या घर खरीदने के लिए नहीं दिया जायेगा, जो उन पर आश्रित हों।

कंपनी ने तय किया है कि ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवानिवृत्ति में 60 महीने (पांच वर्ष) से कम का समय बचा है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अर्थात उम्र सीमा 55 साल से कम अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से कोल इंडिया में आनेवाले कर्मियों की पिछली निरंतर सेवा को भी इस पांच साल की अवधि में गिना जायेगा।

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