30 साल पहले ली ₹ 500 घूस, 70 साल के एकाउंटेंट को अब हुई सुप्रीमकोर्ट से एक साल की जेल

बेलगावी। सुप्रीम कोर्ट ने एक 70 वर्षीय रिटायर्ड एकाउंटेंट को 500 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में एक वर्ष जेल की सजा सुनाई है. विलेज एकाउंटेंट 30 वर्ष पहले एक किसान से उसकी कृषि भूमि का आरटीसीं जारी करने के लिए 500 रुपये की रिश्वत लेने का मामले में दोषी पाया गया था.
दोषी रिटायर्ड एकाउंटेंट नागेश डोंडू शिवांगकर अब बेंगलुरु से 500 किलोमीटर उत्तर में बेलगावी के हिंडाल्गा सेंट्रल जेल में बंद हैं. नागेश को 1995 में लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था. वह बेलगावी जिले के कडोली गांव के एक किसान लक्ष्मण रुकन्ना कर्टबले से उसकी कृषि भूमि का आरटीसी जारी करने के लिए 500 रुपये की रिश्वत ले रहा था. लक्ष्मण ने अपने परिवार के बीच कृषि भूमि के बंटवारे के बाद अपने नाम पर आरटीसी की मांग करते हुए नागेश से संपर्क किया था. जब नागेश ने रिश्वत की मांग की तो लक्ष्मण ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. बाद में नागेश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया. विशेष अदालत ने 14 जून 2006 को नागेश को दोषी करार देते हुए एक साल के कठोर कारावास । और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
