जमानत पर छूटे आरोपी ने पीड़िता को धमकाया, केस वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी

कोरबा, 26 अक्टूबर। पुराने मामले को वापस लेने के लिए रुपये-पैसों का प्रलोभन देने और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमानत पर चल रहे आरोपी ने युवती को रास्ते में रोककर गाली-गलौज की और केस वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, एमपी नगर क्षेत्र में रहने वाली युवती ने दादरखुर्द निवासी सुनील कुमार धीवर के खिलाफ शादी का झांसा देकर सम्बन्ध स्थापित करने के मामले में धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कराया है। यह प्रकरण न्यायालय में लंबित है और आरोपी जमानत पर है। शिकायत के मुताबिक, जमानत मिलने के बाद से आरोपी कथित तौर पर युवती पर केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था और रुपये-पैसों का प्रलोभन भी दे रहा था। युवती ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था।

शिकायत में बताया गया है कि 16 अक्टूबर को भी एमपी नगर स्थित डांडिया ग्राउंड के पास पुराने मामले को वापस लेने को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई थी। इसके अगले दिन, 17 अक्टूबर की रात करीब 11 से 12 बजे के बीच युवती डांडिया देखकर अपनी स्कूटी के पास जा रही थी। इसी दौरान गार्डन के पास आम सड़क पर आरोपी अपनी स्कॉर्पियो से पहुंचा और कथित तौर पर आखिरी बार कहने की बात करते हुए केस वापस लेने का दबाव बनाया।

युवती के इनकार करने पर आरोपी ने उसके चरित्र को लेकर अभद्र गाली-गलौज की। विरोध करने पर केस वापस नहीं लेने और पुलिस में शिकायत करने की स्थिति में जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इसके बाद आरोपी स्कॉर्पियो क्रमांक सीजी 12बीयू-9812 से वहां से चला गया। शिकायत के अनुसार, घटना के दौरान रास्ते से गुजर रहे लोगों ने भी विवाद देखा और सुना। घर पहुंचने के बाद युवती ने अपने परिचित को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी सुनील कुमार धीवर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Spread the word