शराबी पति ने पत्नी की गला घोंटकर की हत्या.. महज तिन माह पहले हुआ था विवाह
मुंगेली। जिले में नवब्याहता की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तीन माह पूर्व जिस व्यक्ति ने शादी के मंडप में सात जन्मों तक जीने मरने की कसमें खाई थी। उसी ने शराब के नशे में मासूम पत्नी की हत्या कर दी।
मुंगेली के हीरालाल वार्ड निवासी शकुन्तला साहू ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके दामाद मुंगेली निवासी ब्रह्मा साहू के साथ 3 माह पूर्व बेटी मनीषा साहू की सामाजिक रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। ब्रह्मा साहू प्रतिदिन शराब पीकर घर आता था और मनीषा के साथ गाली गलौज कर मारपीट करता था ।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने बताया शकुन्तला साहू ने 20 अगस्त को थाना सिटी कोतवाली पहुँचकर लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि शाम लगभग 7: 30 बजे मनीषा का फोन आया कि उसका पति ब्रह्मा साहू फिर शराब पीकर आया है और गंदी गंदी गाली देते हुए जान से मारने का धमकी दे रहा है ।
सूचना के बाद जब बेटी मनीषा के घर गयी तो वहां मां शकुन्तला को घर पर कोई नही मिला। पड़ोसियों ने बताया मनीषा को लेकर ब्रह्मा साहू जिला चिकित्सालय गया है। जिस पर मां तत्काल जिला चिकित्सालय पहुँची वहाँ जाने के बाद पता चला कि मनीषा को सिम्स बिलासपुर रिफर कर दिया गया है । शकुन्तला थाना सिटी कोतवाली पहुँचकर अपने दामाद के खिलाफ बेटी के साथ मारपीट करने और प्रताणित करने का लिखित शिकायत दर्ज कराई ।
सिम्स बिलासपुर में 23 – 24 अगस्त के दरमियानी रात इलाज के दौरान मनीषा की मृत्यु हो गयी । जिसके बाद सिम्स चौकी बिलासपुर में जीरो में मर्ग कायम कर डायरी सिटी कोतवाली मुंगेली भेज दिया गया । पूर्व में दर्ज मामला के साथ आरोपी ब्रह्मा साहू के खिलाफ एक और धारा 103(1) बीएनएस जोड़कर आरोपी ब्रह्मा साहू को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।
आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने अपनी पत्नी मनीषा साहू की दुपट्टा और बेल्ट से गला दबाकर हत्या किया है । पुलिस ने मृतिका मनीषा की हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा व बेल्ट को जब्ती बना लिया है । साथ ही आरोपी ब्रह्मा साहू को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया है ।