मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी
नई दिल्ली. दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को अदालत से राहत नहीं मिली. राउज एवेन्यू कोर्ट ने केस की सुनवाई के बाद सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी. मनीष सिसोदिया और संजय सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए. राउज ऐवन्यू कोर्ट ने ED को संजय सिंह और के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट की कॉपी आरोपियों को देने का निर्देश दिए.
एक दिन पहले दिल्ली की एक अन्य अदालत ने गुरुवार को CBI द्वारा जांच किए जा रहे कथित आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी थी. हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कहा था आवेदक भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के अन्तर्क जरूरी शर्तों को पूरा करने में विफल रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से कर दिया था इनकार
हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा शर्तों के आधार पर मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से हर हफ्ते शर्तों के आधार पर मिलना जारी रख सकते हैं. बता दें कि मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था. 30 अक्टूबर, 2023 को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. साथ ही कहा था कि अगर अगले 3 महीनों में मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.
उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल 2024 को मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो दूसरी बार नियमित जमानत मांग रहे थे.