जंगल में सुअर मारने बिछाए गए तार के करंट में आने से नाबालिग की मौत

घटना के बाद शव को आरोपियों ने लगा दिया था ठिकाना, आठ गिरफ्तार

कोरबा 04 दिसम्बर। जंगल में सुअर मारने के लिए बिछाए गए करंट प्रभावित तार की चपेट में आने से एक नाबालिग की मौत हो गई। घटना के बाद अपराध को छिपाने के लिए आरोपितो ने शव को अन्य स्थान पर ठिकाने लगा दिया। लापता नाबालिग के स्वजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल की, तो इस मामले से पर्दा उठा। आठ आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार कटघोरा थाना अंतर्गत ग्राम कुटेश्वर नगोई में रहने वाला परमेश्वर यादव उम्र 17 साल अपने दोस्तो के साथ कार्तिक पूर्णिमा मनाने गया था उसके बाद पुनरू शाम 7.30 बजे घर से बाहर घुमने निकल गया, पर वापस नहीं लौटा। उसके स्वजनों ने इस घटना की सूचना थाना में की थी। लापता नाबालिग की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान पुलिस ने संदेही भवन सिह कंवर को पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसके साथी गोपाल सिह कंवर, फूलसाय धनुहार ने परमेश्वर को मानगुरू पहाड झोका नाला तरफ जंगली सुअर होने एवं फसल देखने ले गए थे। रात 9.30 बजे झोका तालाब के पास पगडी रास्ते में करंट प्रवाहित तार की चपेट में भुवन व परमेश्वर आ गए। इस घटना बाद अन्य साथी भाग गए। दो घंटे बाद होश में आया भुवन घर वापस लौट गया, पर परमेश्वर का कुछ पता नहीं चल सका। इस बीच जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शिशुपाल सिंह धनुहार, संतोष कुमार कंवर द्वारा गांव का कन्हैया, राम यादव, लक्ष्मी नारायण पोर्ते के द्वारा जंगली सुअर मारने के लिए सेटिंग तार बिछाने के लिए मना किया गया था। पुलिस ने लक्ष्मीनारायण पोर्ते तथा अजय यादव को तलब कर कडाई से पूछताछ की गई तो उसने अपने साथियों के साथ जंगली सुअर फंसाने के लिए अवैध रूप से सेंट्रिंग तार बिछा कर बिजली करंट सप्लाई किया था, इससे परमेश्वर यादव की बिजली करंट से मृत्यु हो गई। तब उसके शव को मानगुरू पहाड़ ऊपर छिपा दिया गया। आरोपित के निशानदेही पर मानगरू पहाड से मृतक का शव को बरामद किया गया। शव छह दिन पुराना हो गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया। मामले में पुलिस ने कन्हैयाराम यादव 39 वर्ष निवासी कुटेशरनगोई, लक्ष्मीनारायण 34 वर्ष निवासी साकिन डुमरमुडा, अंजय यादव उर्फ अज्जे 25 वर्ष निवासी कुटेशरनगोई, पंचराम बिरहोर उर्फ पंच्चू 30 वर्ष निवासी नागरमुडा बिंझरा, इंद्रभुवन नेटी उर्फ पप्पू 34 वर्ष निवासी डुमरमुडा, भवन सिह कंवर 24 वर्ष निवासी कुटेशरनगोई, फूलसाय धनवार 42 वर्ष निवासी कुटेशरनगोई व गोपाल सिह कंवर 36 वर्ष निवासी कुटेशरनगोई को धारा 304, 201, 34 एवं 135 विद्युत अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया।

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