प्रथम अपर सत्र न्यायालय कटघोरा ने पड़ोसी को मौत के घाट उतारने का आरोप सिद्ध होने पर दी आजीवन कारावास की सजा

बरसाती पानी को लेकर हुआ था विवाद

कोरबा 10 नवम्बर। कोरबा जिले के कटघोरा-बांकीमोंगरा थानांतर्गत ग्राम तेलसरा टिकरापारा में बरसाती पानी को लेकर उपजे विवाद में ग्रामीण पर पड़ोसी को डंडे से वार कर मौत के घाट उतार देने का आरोप लगा था। इस मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के न्यायालय में चल रही थी, जहां आरोप सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी हैं।

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक कटघोरा अशोक कुमार आनंद के अनुसार घटना बांकीमोंगरा थानांतर्गत ग्राम तेलसरा टिकरापारा में घटित हुई थी। यहां निवासरत व्यक्ति 4 जुलाई की शाम लगभग 5 बजे घर में था। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। बरसात के पानी को नाली में जाने से रोकने पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी की मां ने मिट्टी का मेढ़ बांध दी। जिससे उसके घर में जलभराव होने लगा। उसने अपने घर में पानी भरने पर मेढ़ को काट दिया। इस बात को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच विवाद शुरू हो गया। तब आरोपी ने पड़ोसी को जमीन में पटकने के बाद पास ही रखे डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।

मामले में विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे धारा 294, 506 बी, 323 व 302 के तहत कार्यवाही करते हुए कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वेन्सेस्लास टोप्पो के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश किए जाने पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास व दो हजार अर्थदंड से दंडित किया है

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