रायपुर 21 जनवरी। मनी लांड्रिंग और कोयले पर लेवी वसूली के मामले में राप्रसे अफसर सौम्या चौरसिया की बेल एप्लिकेशन पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। ईडी की ओर बचाव पक्ष के तर्कों को सिलसिलेवार खारिज किया जाता रहा।

दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश अजय सिंह ने दो लाइन का फैसला जारी कर जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें यह कहा गया कि सौम्या चौरसिया को जमानत दिए जाने से साक्ष्य के साथ पूरी जांच प्रभावित होगी इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है। बचाव पक्ष के वकील फैसल रिजवी ने बताया कि इस फैसले की सर्टिफाइड कापी मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी।

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