10 घंटे काम पर 8 घंटे का वेतन, ठेका कंपनी को बकाया देने का आदेश
कोरबा 9 जनवरी। बालको में नियोजित एक ठेका कंपनी ने मजदूर से 10 घंटे कार्य कराया, लेकिन भुगतान 8 घंटे के वेतन का किया। मामले में मजदूर ने श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां कंपनी को उसे 1 लाख 54 हजार 5 सौ रुपए अदा करने का आदेश हुआ।
बालको में नियोजित फाइन होप एलायड इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ने सेप्को इलेक्ट्रिक पावर में परसाभाठा निवासी सुरेश राठौर 28 कार्यरत था। ठेका कंपनी ने उसे फरवरी 2015 में कार्य से निकाल दिया। वर्ष 2013 से 2015 तक उससे कार्य अवधि 8 घंटे की जगह 10 घंटे कार्य कराया जाता थाए लेकिन उसे प्रतिदिन 2 घंटे के अतिरिक्त काम करने के एवज में मजदूरी नहीं मिली। तब सुरेश राठौर ने बकाया वेतन भुगतान के लिए अपने अधिवक्ता महेंद्र कुमार तिवारी के माध्यम से श्रम न्यायालय में प्रकरण पेश किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान श्रम न्यायालय ने सुरेश राठौर के प्रस्तुत दस्तावेज और मौखिक साक्ष्य से मामला प्रमाणित होना पाया, जिसके आधार पर न्यायालय की जज सुश्री संघपुष्पा भतपहरी ने निर्धारित समय अवधि का बकाया वेतन 1 लाख 54 हजार 5 सौ रुपए प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया। साथ ही ठेका कपंनी को आवेदक सुरेश राठौर को बकाया राशि का भुगतान करने और 10 गुना अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया। उक्त भुगतान 30 दिवस के भीतर करने को कहा गया है।