सोमवार 20 जुलाई से लागू होगा नया उपभोक्ता कानून, पूरे देश की जनता का हो जाएगी बल्ले-बल्ले

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के फायदे :
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) किसी भी उपभोक्ता मामलों का अपनी ओर से संज्ञान ले सकता है, जांच शुरू कर सकता है और उपयुक्त कार्रवाई कर सकेगा। उपभोक्ता कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उन्हें अपने मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मध्यस्थता के लिए, नियमों में निश्चित समयावधि तय की जायेगी। जिला, राज्य और केंद्रीय उपभोक्ता मंचों, जिसे अब आयोग कहा जाएगा, में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वह सभी राज्यों को इन मंचों में रिक्तियों को भरने के साथ साथ अच्छा बुनियादी ढांचा और अच्छी तनख्वाह भी प्रदान करने के बारे में पत्र लिखेंगे। भ्रामक विज्ञापनों पर जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मशहूर हस्तियों के लिए जेल का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर वे भ्रामक विज्ञापन करते पाए जाते हैं तो उन्हें उन उत्पादों का समर्थन करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
