छत्तीसगढ़ बड़ी ख़बर कोरोना का कोहराम, नियमों का पालन करो नहीं तो भरना होगा भारी जुर्माना Gendlal Shukla July 17, 2020 रायपुर 17 जुलाई। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी करते हुए सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, अस्पतालों, बाजार और भीड़ भाड़ वाले स्थानों सहित गलियों में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क अथवा फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य करने का आदेश दिया है।आदेश में किसी भी कार्यालय एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क या फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही 2 व चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा,इसके साथ ही मास्क उपलब्ध होने पर गमछा,रुमाल व दुपट्टा से भी फेस को कवर किया जा सकता है बशर्ते मुंह व नाक पूरी तरह से ढका होना चाहिए। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है व होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को भी शासन द्वारा जारी ज़ारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य किया गया है।इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा व्यवसायिक संस्थाओं व दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णत: पालन कराने का आदेश जारी किया है। इन सभी नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना कार्यवाही की जाएगी। तथा जुर्माना अदा नही करने की स्थिति में ज़ुर्म दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। Spread the word Continue Reading Previous रायपुर में गिरा आज का सबसे बड़ा कोरोना बम, तीन की हुई मौत, 61 की हुई घर वापसीNext सीनियर आई पी एस का भतीजा, फांसी पर झूला: सुसाइड नोट में लिखा यह कारण Related Articles Big news Chhattisgarh INDIA KORBA कोरबा छत्तीसगढ़ देश बड़ी ख़बर ठगी का आरोपी के के श्रीवास्तव कोरबा सहित राजस्थान तक के लोगों का करोड़ों रुपये दबाकर काट रहा है फ़रारी…! Gendlal Shukla October 6, 2024 Big news Chhattisgarh Raipur छत्तीसगढ़ बड़ी ख़बर रायपुर कानून व्यवस्था कांग्रेस सरकार में बिगड़ी, अब चुस्त- दुरुस्त हो रही है: डिप्टी सी एम अरुण साव Gendlal Shukla October 6, 2024 Big news Chhattisgarh KORBA कोरबा छत्तीसगढ़ बड़ी ख़बर राजेश कुकरेजा ने संभाला कोरबा पुलिस अधीक्षक का प्रभार Gendlal Shukla October 6, 2024