बहुचर्चित ,महासमुंद विधायक के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आया आदेश, नही होगी आईपीएस उदय किरण के खिलाफ जुर्म दर्ज
(Santosh goyal)
News action editor.विगत कुछ माह पूर्व महासमुंद के तत्कालीन विधायक के पिटाई मामले में हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए,,36 गढ़ के सबसे चर्चित आईपीएस अधिकारी उदय किरण के विरुद्ध मामला दर्ज न करने का आदेश जारी कर दिया,,,
जिसे आईपीएस उदय किरण की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है,,,
विदित हो अपने दबंगई से कार्य के लिए मशहूर ,दबंग जहाँ भी जाते है वहा के सफेदपोश का जीना हराम कर देते है,इनकी इसी कार्य शैली से डरे नेता अपराधी उनके खिलाफ तरह तरह की षड्यंत्र रचते है,और उन्हें सफलता भी प्राप्त होती रही है,अपने ईमानदारी दबंगई से अपराध मुक्त करने मे सफक भी रहते है,महासमुंद विद्यायक ने जब इनके खिलाफ मारपीट की शिकायत करते हुए,हाई कोर्ट की शरण ली तब 36 गढ़ हाई कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया,,,हाई कोर्ट के आदेश को उदय किरण ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पछ की दलील सुनने के बाद 36 हाई कोर्ट के आदेश को शिथिल करते हुए,जांच कमेटी बना कर जांच करके आगे की कार्यवाही का आदेश जारी किया
आईपीएस उदय किरण के पछ में आये निर्णय को आईपीएस लाबी की बहुत बडी जीत के रूप में देखा जा रहा,उक्त निर्णय से जहा नेताओ और असमाजिक तत्वों पर कुछ हद तक लगाम लगेगी वही प्रशासन के कार्यो में कसावट भी आवेगी,
निःसन्देह इस तरह के अधिकारियों में कानून के माध्यम से नकेल कसने की कोशिश करने वालो के मुह में जोरदार तमाचा होगा,,,