ऋचा जोगी की जाति पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, राज्य सरकार से मांग गया जवाब

बिलासपुर 13 जनवरी। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की जाति मामले में अब हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। जाति विवाद की वजह से ऋचा जोगी को मरवाही उपचुनाव में अपात्र करार दे दिया गया था। इस मसले पर ऋचा जोगी ने हाई कोर्ट में रिट पीटिशन दायर किया था, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

ज्ञात हो कि ऋचा जोगी ने मरवाही उपचुनाव में नामांकन दाखिल किया था, जिसमें अपनी जाति अनुसूचित जनजाति बताई थी। जिस पर कई आपत्तियां दर्ज कराई गई। वहीं राज्य सरकार की हाई पावर कमेटी ने ऋचा जोगी को आदिवासी मानने से इंकार करते हुए उपचुनाव से अपात्र कर दिया, जिस पर जिला प्रशासन ने भी मुहर लगा दी थी।

मामले को लेकर हाईकोर्ट में तत्काल राहत के लिए याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन निराश होना पड़ा था। अब उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ भी जाति को लेकर वाद दायर किया गया है, जिस पर हाई पाॅवर कमेटी ने फैसला दे दिया है और उन्हें व परिवार को आदिवासी नहीं माना है।

बहरहाल दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे व पूर्व विधायक अमित जोगी ने विश्वास जताया है कि उन्हें कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा और उनके आदिवासी होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह जानकारी अमित जोगी ने अपने ट्विटर पर दी है।

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