राष्ट्रीय सचिव को सुको से मिली जमानत, ठगी के आरोप को बताया गलत

कोरबा 06 अप्रैल। धोखाधड़ी के मामले में भाजपा नेता को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। बांगों थाना में भाजपा नेता दीपक श्रीवास के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है।
आरोप है कि श्रीवास द्वारा युवकों को सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर तीन ग्रामीणों से करीब 9 लाख की ठगी की गई है। दिसंबर 2024 में दर्ज एफआईआर पर 4 माह तक फरार रहे श्रीवास की ओर से अग्रिम जमानत के लिए जिला न्यायालय के अलावा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी,जहां से याचिका खारिज हो गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई। दीपक श्रीवास के मुताबिक याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को उन्हें अग्रिम जमानत दी गई। हालांकि बांगों पुलिस ने अब तक सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत का आदेश पत्र सीधे नहीं मिलने की जानकारी दी है।
भाजपा नेता दीपक श्रीवास के मुताबिक बांगों थाना में लिखाई गई धोखाधड़ी की रिपोर्ट निराधार है। वे भारतीय जनता मजदूर यूनियन कौंसिल के राष्ट्रीय सचिव के पद पर रहते हुए मजदूरों के हित में काम कर रहे थे। इसी वजह से कुछ लोगों की ओर से बेबुनियाद आरोप लगवाकर उन्हें राजनीति और द्वेषवश झूठे केस में फंसाया गया है।