इंटक नेताओं की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज, आरोपी फरार
कोरबा 28 अप्रैल। कोरबा शेषन कोर्ट में विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार के न्यायालय में दो आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोप आईपीसी 420 के विरुद्ध अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी जो कि खारिज कर दी गयी। आरोपी पक्ष के तरफ से बहस करने के लिए उच्च न्यायालय के 2 सीनियर अधिवक्ता विनय पांडेय, एस पी् काले एवं पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता शिवनारायण सोनी के मध्य जबदस्त बहस के बाद न्यायालय द्वारा जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया, बहस के दौरान काफी गहमा-गहमी का माहौल न्यायलय में बना रहा।
प्रार्थी कलेश राम साहू रिटायर बालको कर्मी द्वारा उनके विरुद्ध बेटे की नौकरी लगाने के नाम पर 1,50,000 की ठगी की शिकायत बालको थाने में की गई थी तबसे वे अपने साथियों के साथ फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उन्हें ढूंढते हुए लगातार उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है बहरहाल इनकी अग्रिम जमानत खारिज हो गयी हैं और दोनो अब तक फरार है।