छत्तीसगढ़ न्यायालय बड़ी ख़बर आई ए एस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत Gendlal Shukla August 14, 2020 बिलासपुर 14 अगस्त। आईएएस अनिल टुटेजा और डॉ आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल्ड गई है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय के मामले में अधिवक्ता अवी सिंह और आयुष भाटिया द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार किया। यह जानकारी न्यायालयीन सूत्रों ने दी है।उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी, 2019 को दर्ज किया गया था जो कि एन्टी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा वर्ष 2015 में पंजीकृत अपराध से उत्त्पन्न हुआ है जिसमे नागरिक आपूर्ति निगम के 28 ठिकानों पे छापा मार कर करोड़ो रूपये बरामद किए गए थे। इस मामले में 28 लोगो के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था जिसमे अनिल टुटेजा और डॉ आलोक शुक्ला का नाम नही था। करीब ढाई साल बितने के बाद पूरक चालान पेश किया गया जिसमें इन दोनों ही अधिकारी के नाम शामिल किए गए थे। Spread the word Post Navigation Previous कोरोना पीड़ित लोगों का मनोबल बढ़ाने की है जरूरत: रतनलाल डांगीNext कोर्ट की अवमानना मामले में प्रशांत भूषण दोषी करार, अब 20 अगस्त को होगा सजा पर फैसला Related Articles अपराध कोरबा छत्तीसगढ़ पॉवर सेक्टर राजकाज हेम्स कॉर्पोरेशन को सीएसईबी ने किया ब्लैक लिस्टेड Gendlal Shukla January 2, 2025 कृषि-कृषक कोरबा छत्तीसगढ़ प्रेरणा राजकाज सुरक्षा बोरे में भर गया जहान सिंह के खुशियों का जहान, अब बेचेंगे धान Gendlal Shukla January 2, 2025 कोरबा छत्तीसगढ़ हादसा पाली क्षेत्र में एनएच के किनारे मृत मिला चितल Gendlal Shukla January 2, 2025