श्री सुनील कुमार नायक बने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कोरबा 19 अक्टूबर। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जिला मुख्यालय में पदस्थ राजस्व अधिकारियो के बीच शासकीय कार्यो का विभाजन आदेश जारी कर दिया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री सुनील कुमार नायक को जिले का अतिरिक्त दण्डाधिकारी बनाया गया है। श्री सुनील कुमार नायक राजस्व तथा तहसील के अधीनस्थ न्यायालयों एवं कार्यालयों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य देखेंगे।
जारी आदेशानुसार अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक को स्थानीय एवं सामान्य निर्वाचन, वित्त, नजूल, लाइसेंस एवं भू-अभिलेख शाखा तथा चिप्स, लोक सेवा केन्द्र एवं नगर सेना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ-साथ अपर कलेक्टर श्री नायक महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, शिक्षा विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, मार्कफेड, खाद्य शाखा आदि विभागों के नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे। इसी प्रकार राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी अग्रवाल को सिटी मजिस्ट्रेट सहित भू-अभिलेख शाखा, रेल कॉरिडोर परियोजना, भू-बंटन, लाइसेंस एवं शस्त्र नवीनीकरण लाइसेंस शाखा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी अग्रवाल परिवहन विभाग, समाज कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, जिला पंजीयक, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगी। इसी प्रकार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अवध सिंह राणा को अल्प बचत, स्थानीय एवं सामान्य निर्वाचन, अभिलेख प्रकोष्ठ से संबंधित दायित्व सौंपे गए हैं। जारी आदेश के अनुसार डिप्टी कलेक्टर श्री भरोसा राम ठाकुर को वित्त एवं स्थापना, नाजिर शाखा, नजूल शाखा से संबंधित कार्य एवं दायित्व सौंपे गए हैं।
इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर श्री संजय कुमार मरकाम शिकायत शाखा, परीक्षा शाखा, दस्तावेज प्रमाणन शाखा, चरित्र सत्यापन, नापतौल विभाग तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों एवं दायित्वों को निभाएंगे। जारी आदेशानुसार कोरबा के अनुविभाग कटघोरा, पोड़ी-उपरोड़ा, पाली के अंतर्गत तहसील कटघोरा, पाली, पोड़ी-उपरोड़ा, दर्री एवं हरदीबाजार के छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत प्रकरणों की सुनवाई कलेक्टर न्यायालय में की जाएगी। इसी प्रकार हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम तथा सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई भी कलेक्टर न्यायालय में की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा की अनुपस्थिति में कलेक्टर कोरबा के प्रभार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा रहेंगे।
लिंक अधिकारी भी बनाए गए – जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में नगर निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा संयोजन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसी प्रकार नगर निगम आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा की अनुपस्थिति में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संयोजन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी अग्रवाल की अनुपस्थिति में श्री सुनील कुमार नायक, संयुक्त कलेक्टर अवध सिंह राणा की अनुपस्थिति में डिप्टी कलेक्टर श्री भरोसा राम ठाकुर लिंक अधिकारी होंगे। इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर श्री भरोसा राम ठाकुर की अनुपस्थिति में संयुक्त कलेक्टर श्री अवध सिंह राणा, डिप्टी कलेक्टर श्री संजय मरकाम की अनुपस्थिति में भरोसा राम ठाकुर लिंक अधिकारी होंगे।