एकीकृत किसान पोर्टलः धान खरीदी सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के लिए पंजीयन जारी
धान खरीदी के लिए नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत रकबे में संशोधन 31 अक्टूबर तक होगा
कोरबा 19 अक्टूबर। धान खरीदी के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल में किया जा रहा है। धान खरीदी के लिए नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत रकबे में संशोधन 31 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा। इस साल खरीफ मौसम में कृषि, उद्यानिकी फसल और वृक्षारोपण करने वाले किसानों का पंजीयन पोर्टल ीजजचरूध्धपेंदण्बहण्दपबण्पद में किया जा रहा हैं। धान खरीदी पंजीयन के लिए किसान संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर नवीन किसान पंजीयन, रकबा संशोधन एवं व्यक्तिगत विवरण संशोधन के लिए अपना आवेदन दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं। खरीफ 2020-21 में धान उपार्जन के लिए पंजीकृत-विक्रय किए गए रकबे पर ही धान के बदले सुगंधित धान, फोर्टीफाइड धान, कृषि फसल, उद्यानिकी फसल, एवम वृक्षारोपण करने वाले किसानों का पंजीयन किया जाएगा। गत वर्ष 2020-21 में पंजीकृत या धान बेचने वाले किसानों को पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। धान बोने वाले पंजीकृत किसानों का डेटाबेस को आगामी वर्षों में उपयोग के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। उद्यानिकी, वृक्षारोपण, अन्य फसल की एंट्री भी पोर्टल में की जा रही है। प्रपत्र एक में किसान का नवीन पंजीयन किया जाएगा। इसमें खरीफ मौसम की सभी कृषि एवं उद्यानिकी फसल, धान के बदले सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, कृषि फसल ,उद्यानिकी फसल तथा वृक्षारोपण सम्मिलित है। यह कार्य कृषि और उद्यानिकी विभाग का अमला करेगा। इसके लिए 31 अक्टूबर तक की तिथि तय की गई है। ऑनलाइन सत्यापित आवेदनों का पोर्टल में एंट्री सहकारिता विभाग द्वारा 31 अक्टूबर तक प्राथमिक कृषि साख समितियों के जरिए की जाएगी। प्रपत्र दो में पंजीकृत फसल-रकबे में संशोधन की कार्रवाई 31 अक्टूबर तक कृषि और उद्यानिकी विभाग द्वारा की जाएगी। इसी तरह किसान के व्यक्तिगत विवरण में संशोधन की कार्रवाई प्रपत्र तीन में की जाएगी। इसके अलावा वारिसान पंजीयन के लिए प्राप्त आवेदनों को प्रपत्र चार में परीक्षण, सत्यापन एवम एकीकृत किसान पोर्टल में इंद्राज तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा संस्थागत, रेगहा, बटाईदार, लीज, डुबान क्षेत्र के किसानों का पंजीयन खाद्य विभाग द्वारा 31 अक्टूबर तक कर पोर्टल में पंजीयन किया जाएगा।
प्रदेश के किसानों का विभिन्न शासकीय योजनाओ का लाभ लेने एक ही पोर्टल पर पंजीयन किया जा रहा है। इसमें किसान के धारित भूमि और बोए गए फसल का रकबा सत्यापन के लिए भुइयां पोर्टल से लिंक कर दिया गया है। अब शासन के निर्देशानुसार एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, धान-मक्का उपार्जन, कोदो-कुटकी और रागी उपार्जन योजना सम्मिलित है। पहले प्रदेश के किसान विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने अलग अलग कार्यालयों में आवेदन करते थे, इससे समय, संसाधन, आदि का अपव्यय होता था। राज्य शासन ने प्रक्रिया का सरलीकरण कर विभिन्न योजनाओं के लिए एक प्लेटफार्म पर किसना पंजीयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया है।
पोर्टल में पंजीयन के लिए किसानों को आवेदन के साथ आधार नंबर भी देना होगा। हितग्राही किसानों से आधार नंबर उनकी सहमति से प्राप्त किया जाएगा। कृषि फसल लगाने वाले किसानों के आवेदन का परीक्षण व सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। कोई किसान उद्यानिकी फसल एवं वृक्षारोपण किया हो अथवा कृषि फसल के साथ उद्यानिकी या वृक्षारोपण करता है तो ऐसे किसानों के आवेदन का परीक्षण व सत्यापन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में से किसी एक के द्वारा किया जाएगा। एकीकृत किसान पोर्टल पर किसानो के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत रकबे में संशोधन की कार्रवाई 31 अक्टूबर तक की जाएगी। किसानों के व्यक्तिगत आधार एवं बैंक विवरण में संशोधन तथा वारिसान, पंजीयन की कार्रवाई निरंतर चालू रहेगी।
पंजीकृत फसल एवं रकबे में संशोधन – ऐसे किसान जो पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन कराना चाहते है उन्हें आवश्यक दस्तावेजों जैसे ऋण पुस्तिका एवं बी-1 की छायाप्रति के साथ प्रपत्र-2 में आवेदन करना होगा। किसान को पूर्व पंजीकरण के दौरान प्राप्त यूनिक किसान पहचान संख्या का उल्लेख आवेदन में करना होगा। यह खरीफ वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए पंजीकृत किसानों तथा खरीफ 2021 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए पंजीकृत किसानों के लिए भी लागू होगा। किसानों के आवेदन के परीक्षण, सत्यापन एवं पंजीयन की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पंजीयन भी जारी – वन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पट्टा धारक, ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन समितियों का पंजीयन के लिए विकसित पोर्टल वन अधिकार को एकीकृत पोर्टल से लिंक किया गया है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजनांतर्गत वन पट्टा धारक जो नए सिरे से अपने भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहते हैं तथा ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति जो अपने पास उपलब्ध राजस्व भूमि में वृक्षारोपण करना चाहते हैं उन्हें योजना के प्रावधान अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। पात्र आवेदक को आवश्यक अभिलेख सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 30 नवंबर तक संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय में जमा करना होगा। परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद पोर्टल में इंद्राज किया जाएगा। खरीफ वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने के लिए विक्रय किए गए रकबा पर धान के बदले वृक्षारोपण करने वाले किसानों को आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 होगी।