नगरीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित
मुंगेली 30 मार्च। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर पी एस एल्मा ने जिले के नगरीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित कर कोविड 19 प्रोटोकॉल और धारा 144 का सख्ती के साथ पालन करने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर पी एस एल्मा ने जिले के भीतर दुकाने, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा खोलने एवं बंद का समय किया निर्धारित किया है। स्थायी या अस्थायी दुकाने सुबह 6 बजे से खोलने और रात 9 बजे बंद करने का आदेश जारी किया है। देखें विस्तृत आदेश-