कोरोना प्रोटोकाल उल्लंघन पर निगम ने लगाया 82500 रू. अर्थदण्ड


कोरबा 28 मार्च। मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने एवं कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर निगम ने विगत तीन दिनों में 82500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी कि वे घर से निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद संक्रमण से बचें तथा दूसरों को भी संक्रमित होने से बचायें।

कोरोना संक्रमण पुनः तेजी से प्रसार हो रहा है तथा संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, शासन प्रशासन द्वारा इस पर लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं तथा लोगों से कोरोना संक्रमण के प्रति सावधानी बरतने, घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने एवं कोरोना प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन करने की अपील विभिन्न माध्यमों से लगातार की जा रही है, साथ ही विगत कई दिनों से निगम अमले द्वारा कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर अर्थदण्ड भी लगाया जा रहा है, किन्तु अभी भी लोग कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, उनके द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उनकी यह लापरवाही कोरोना संक्रमण को और अधिक बढ़ाने का कार्य कर रही है। राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के निर्देशों के तहत निगम द्वारा आयुक्त श्री एस.जयवर्धन के मार्गदर्शन में सघन अभियान चलाते हुए कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों के प्रति कार्यवाही की जा रही है तथा अर्थदण्ड लगाने के साथ ही अमले द्वारा उन्हें कड़ी हिदायत दी जा रही है कि वे कोरोना प्रोटोकाल को गंभीरता से लें तथा अनिवार्य रूप से मास्क लगायें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। निगम के अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा द्वारा निगम अमले के द्वारा की जा रही इस कार्यवाही पर निरंतर नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के सहयोग से निगम द्वारा मास्क न पहनने व कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर विगत तीन दिनों में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 82500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। इसी कड़ी में आज निगम के सभी जोन में 27300 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोनांतर्गत 3000 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 11600 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 3000 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1500 रूपये, बालको जोनांतर्गत 4000 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 1600 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 1100 रूपये तथा सर्वमंगला जोनांतर्गत 1500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

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