
कोरबा 10 सितंबर। कोरबा शहर में कोतवाली पुलिस की कार्रवाई से कारोबारी हलकों में हलचल मच गई है। पुलिस ने राताखार क्षेत्र के कबाड़ कारोबारी राजेश साहू और मेन रोड क्षेत्र के दुकानदार गुलाम के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों के पुराने रिकॉर्ड को आधार बनाकर धारा 110 के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब दोनों के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। खासतौर पर जिला बदर की संभावित कार्रवाई को लेकर शहर में चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, जिला बदर की कार्रवाई को लेकर फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
मामले में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या धारा 110 की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद मामला जिला बदर तक पहुंचेगा? बताया जा रहा है कि दोनों के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। यदि सक्षम प्राधिकारी की ओर से जिला बदर की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो मामला आगे और गंभीर हो सकता है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला संबंधित सक्षम प्राधिकारी की प्रक्रिया और आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।
पुलिस कार्रवाई की जद में राताखार के कबाड़ कारोबारी राजेश साहू और मेन रोड के दुकानदार गुलाम के नाम सामने आए हैं। दोनों को कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शहर में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आगे की कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक आदेश आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
जानकारी के अनुसार, दोनों के पूर्व रिकॉर्ड को आधार बनाकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। धारा 110 के तहत पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे मामलों में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना होता है।
