बासीन में ग्रामीण की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

कोरबा 20 अगस्त। करतला थाना के बासीन गांव में दयाराम नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी गनपत राठिया पिता मनभुलऊ राठिया को कोरबा के एक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। उस पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
इस प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक सुनील मिश्रा ने पैरवी की। बताया गया कि धारा 294, 506 बी और 302 आईपीसी के तहत करतला पुलिस ने अपराध क्रमांक 54ध्2024 कायम किया था। 23 मई 2024 को यह घटना हुई जिसकी रिपोर्ट अगले दिन दर्ज करायी गई। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद 9 दिसंबर 2024 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इसके पश्चात आगे की कार्यवाही सुनवाई में शामिल की गई। जानकारी मिली की घटना दिवस को बासीन में दयाराम यादव के घर के सामने आरोपी ने गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। रोहित यादव और सुनऊ राम यादव ने इस पर आपत्ति की। इस दौरान आरोपी ने दयालाल के सिर पर डंडे से हमला उसकी हत्या कर दी। इस मामले में सुनऊ राम यादव द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गई।
पुलिस को बताया गया कि उन्होंने आरोपी के व्यवहार पर आपत्ति दर्ज करायी और उसे मना किया। इसका कोई असर नही हुआ और उसने हमला कर दिया। स्थानीय स्तर पर उपचार के लिए उसे बिलासपुर के दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने आरोपी को 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। इसकी अदायगी ना होने पर उसे एक वर्ष तक सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
