बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल कैद की सजा, हर्ष फायर केस में कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में जश्न मनाने के दौरान की गई फायरिंग के मामले में बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनकी विधायकी भी छिन गई है।
बता दें, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक, यदि किसी भी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो वह दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 304 पार्ट-।। और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए पीडति परिवार को मुआवजे के तौर पर रु. 25 लाख देने का भी आदेश दिया। बता दें, हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। कोर्ट ने राजू को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था। राजू कुमार सिंह बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक हैं।
बिहार के पर्यटन मंत्री रह चुके हैं राजू सिंह
राजू कुमार सिंह 2005 से लेकर कई बार विधायक रहे हैं। इस दौरान वह लोजपा, जदयू, वीआईपी और बाद में भाजपा के टिकट पर भी चुनाव जीत चुके हैं। पूर्व में वह राज्य सरकार में पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं।
कोर्ट ने की थी तीखी टिप्पणी
कोर्ट ने कहा था कि देश में हर्ष फायरिंग एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है। यही वजह है कि उनकी लापरवाही के कारण 31 दिसंबर 2018 और एक जनवरी 2019 की दरमियानी रात आयोजित न्यू ईयर पार्टी में अर्चना गुप्ता की मौत हुई। जांच के दौरान उनके पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुए थे। अभियोजक पक्ष का कहना था कि यह ऐसा मामला है, जिसमें कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ने वाला बन गया।
