बिना अनुमति एयरपोर्ट पर नहीं चमकेगा कैमरा, फोटोग्राफी के लिए डीजीसीए ने अनिवार्य किए 5 शर्तें

नई दिल्ली। एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर विमानन नियामक संस्था डीजीसीए ने ‘एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 13’ के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक, अब एयरपोर्ट के सबसे संवेदनशील हिस्सों, सिक्योरिटी होल्ड एरिया और टरमैक (जहां विमान खड़े होते हैं) पर किसी भी तरह की फोटोग्राफी के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर की लिखित और पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। इस आदेश के बाद अब यात्रियों द्वारा सुरक्षा जांच क्षेत्र यानि सिक्योरिटी होल्ड एरिया में मोबाइल निकालकर फोटो खींचने या विमान के पास खड़े होकर सेल्फी और रील्स बनाने पर पूरी तरह कानूनी रूप से शिकंजा कस गया है। डीजीसीए ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों और बिना अनुमति कैमरा चमकाने वालों पर विमानन कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन पांच शर्तों को पूरा करने पर ही मिलेगी अनुमति

आदेश के मुताबिक, एयरपोर्ट आपरेटर किसी को भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की इजाजत तभी दे सकता है, जब वह यह सुनिश्चित करे कि फोटोग्राफी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विमान या विमान के संचालन की सुरक्षा को कोई खतरा न हो। यात्रियों की आवाजाही, कार्गो (सामान) के मूवमेंट या सुरक्षित विमान संचालन के लिए बनाई गई किसी भी सुविधा में कोई बाधा न आए।

सुरक्षा या विमान संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का ध्यान न भटके और न ही उनके काम में कोई रुकावट आए। एयरपोर्ट परिसर के भीतर फोटोग्राफी या शूटिंग की वजह से किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा न हो। शूटिंग या फोटोग्राफी के नाम पर एयरपोर्ट परिसर के अंदर किसी भी तरह का अस्थायी या स्थायी ढांचा खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।

यात्रियों की तरह होगी सुरक्षा जांच, आईडी कार्ड जरूरी

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फोटोग्राफी करने वाले किसी भी व्यक्ति (चाहे वह क्रू मेंबर हो या कोई अन्य पेशेवर) को अपने साथ वैध पहचान पत्र रखना होगा। इसके अलावा, ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा जारी एंट्री परमिट होना भी जरूरी है। एयरसाइड में जहां विमान रनवे पर होते हैं, में प्रवेश करते समय फोटोग्राफी करने वाले हर व्यक्ति को उसी तरह की कड़ी सुरक्षा जांचसे गुजरना होगा, जिससे एक आम हवाई यात्री गुजरता है। इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी।

विदेशी क्रू पर पाबंदी, 3 साल तक सुरक्षित रखना होगा रिकॉर्ड

एयरपोर्ट पर होने वाली किसी भी फोटोग्राफी में किसी विदेशी क्रू को शामिल नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी विशेष परिस्थिति में कोई विदेशी नागरिक फोटोग्राफी कर रहा है, तो संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से उसकी ”सिक्योरिटी क्लीयरेंस” होना अनिवार्य है। एयरपोर्ट आपरेटर को एयरपोर्ट पर की गई हर फोटोग्राफी का पूरा रिकार्ड तीन साल तक सुरक्षित रखना होगा। डीजीसीए जब भी चाहे, निरीक्षण के लिए इस रिकार्ड को मांग सकता है।

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