कृषि अधिकारी को रेप केस में उम्रकैद, शादी से मुकरने पर कोर्ट सख्त

छत्तीसगढ़। एक बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में अदालत ने कृषि विभाग के एक अधिकारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर आरोप था कि उसने अपनी कॉलेज की दोस्त से शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए और नौकरी लगने के बाद जाति का हवाला देकर शादी से इनकार कर दिया।
कोर्ट का सख्त रुख
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना कानूनन दुष्कर्म की श्रेणी में आता है।
क्या है मामला
पीड़िता और आरोपी के बीच कॉलेज के समय से दोस्ती थी। इस दौरान आरोपी ने शादी का वादा किया और भरोसे में लेकर संबंध बनाए। बाद में सरकारी नौकरी मिलने के बाद आरोपी ने यह कहते हुए शादी से इंकार कर दिया कि युवती उसकी जाति की नहीं है।
दर्ज हुई थी शिकायत
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ केस चलाया गया।
न्यायालय का संदेश
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में सख्ती जरूरी है, ताकि महिलाओं के साथ धोखा और शोषण करने वालों पर लगाम लगाई जा सके।
