छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: आरोपियों की सभी 13 याचिकाएं खारिज

बिलासपुर 20 अगस्त। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला को लेकर ई ओ डब्ल्यू, एसीबी और ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

इन सभी याचिकाओं की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिंह और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की बेंच ने की। सोमवार 20 अगस्त को बेंच का फैसला घोषित किया गया। इससे पहले 10 जुलाई को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

हाईकोर्ट में अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी, विधु गुप्ता, निरंजन दास, यश पुरोहित, अनवर ढेबर और निदेश पुरोहित ने याचिका दाखिल की थी। इनमें छह याचिकाएं ईडी और सात याचिकाएं ई ओ डब्ल्यू- ए सी बी के विरुद्ध थीं। याचकों ने शराब घोटाला मामले में तीनों जांच एजेंसियों में दर्ज एफ आई आर को रद्द करने की मांग की थी। इनमें से अनिल टुटेजा की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें प्रदान की गई अंतरिम राहत भी रद्द कर दी गई है।

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