अपहरण मामलाः पुत्र का साथ दिया पिता ने, न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज
कोरबा 13 मई। एसईसीएल कर्मी के पुत्र का अपहरण कर 5.5 लाख रुपए फिरौती मांगने के आरोप में पीएचई विभाग के एसडीओ और उसके पुत्र के विरूद्ध न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। घटना बैंगलूरू की है। पुलिस मामले में विवेचना कर रही है।
मानिकपुर पुलिस चौकी अंतर्गत सुभाष ब्लाक में कालोनी में निवासरत एसईसीएल कर्मी संजय कुमार के दो पुत्र शिवम व शुभम वर्ष 2022 में बैंगलूरू में पढ़ाई करने गये थे। उनके साथ कोरबा का ही रहने वाला तन्मय यडल्लु 22 वर्ष नामक छात्र भी कमरे में रह रहा था। संजय कुमार का आरोप है कि सितंबर 2023 को तन्मय ने उनको काल कर धमकाते हुए साढ़े 5 लाख रूपये देने की बात कही। पैसे नही देने पर उसके बेटे के साथ ठीक नही होने की धमकी दी गयी। कुछ देर बाद तन्मय ने संजय के बेटे के साथ मारपीट का आडियो भी सुनाया। परेशान संजय कुमार ने तन्मय के पिता एसडीओ पीएचई वायएस मेहर राज से संपर्क कर इस बात की जानकारी दी। मुंगेली के पीएचई विभाग में एसडीओ के पद पर कार्यरत मेहर राज ने संजय कुमार की बातों को अनसुना करते हुए पैसे दे देने की बात कहकर अपने बेटे का पक्ष लिया।
इस बात से परेशान संजय कुमार ने मानिकपुर पुलिस चौकी में इस घटना की शिकायत दर्ज कराया। मेहर राज को बुलाकर तन्मय के कब्जे से शुभम को छोडने कहा गया। इसके बाद भी शुभम को नहीं छोड़ा गया। मानिकपुर पुलिस के प्रयास पर देर रात शुभम को छोडना पड़ा, लेकिन बाद में तन्मय ने फोन कर संजय को धमकी देते हुए कहा कि उसके पिता को चौकी बुलाकर अच्छा नहीं किया। इस पूरे मामले में बैंगलुरू और मानिकपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन दोनों स्थान की पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज नहीं किया। इस पर संजय कुमार ने कोर्ट में इस मामले को लेकर परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अपराध दर्ज करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय के आदेश के बाद मानिकपुर पुलिस ने पीएचई विभाग के एसडीओ वायएस मेहर राज और उसके बेटे तन्मय के विरूद्ध धारा 120 बी, 387, 347 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।