राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने दिया झटका, याचिका खारिज

सूरत 7 जुलाई। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं. इस मामले में अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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