जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 30 जून तक जागरूकता शिविर का होगा आयोजन
जीवन बीमा का लाभ दिलाने ग्रामीणों को किया जा रहा जागरूक
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं जीवन ज्योति योजना के तहत दो लाख रूपये की बीमा का प्रावधान
गरियाबंद 12 अप्रैल 2023. जिलेवासियों को बीमा एवं हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाने शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, केसीसी लोन, क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा एवं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव, बैंकिंग लोकपाल एवं सुरक्षित डिजिटल पेमेंट के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एवं सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत सामान्य और दुर्घटना के प्रकरणों में जनहानि होने पर इन बीमा योजना के तहत हितग्राहियों को दो लाख रूपये तक की सहायता राशि का प्रावधान है। बहुत ही कम वार्षिक प्रीमियम राशि चुकाकर नागरिकगण इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जिले के अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं की जानकारी लेकर बीमा योजना का लाभ उठाये, इस उद्देश्य से जिले के सभी गांवों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 01 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जो कि 30 जून 2023 तक ग्राम पंचायत एवं समन्वयक बैंक शाखा द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होगी।
शिविर में सार्वजनिक एवं सहकारी बैंक के अधिकारी-कर्मचारी एवं प्रतिनिधिगण गांवों में जाकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं के फायदे एवं पंजीयन के प्रक्रिया को सरल तरीके से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम 436 रूपये देना होता है। बीमित व्यक्ति के किसी कारण मृत्यु होने पर इस योजना के अंतर्गत हितग्राही के परिवार को दो लाख रूपये का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए हितग्राही की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। योजना अंतर्गत हितग्राही के बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से प्रीमियम राशि चुकाने की सुविधा मिलती है।
लीड बैंक मैनेजर श्री राजीव रंजन ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रूपये वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रूपये का बीमा किया जाता है। इसके अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के सभी बचत बैंक खाताधारक योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत दुर्घटना मृत्यु एवं दुर्घटना जनित स्थाई विकलांगता में योजना का लाभ प्राप्त होता है। योजना अंतर्गत बीमित व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु या स्थाई विकलांगता होने पर उनके परिवार को दो लाख रूपये की राशि मिलती है। साथ ही आंशिक स्थाई विकलांगता के लिए एक लाख रूपये का बीमा कव्हर दिया जाता है। इस योजना के तहत भी हितग्राही के बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से प्रीमियम राशि चुकाने की सुविधा मिलती है।