पीएम किसान सम्मान निधि में लैंड सीडींग, आधार सीडींग और ई-केवायसी करवाना अनिवार्य
कोरबा 14 दिसम्बर। शासन के द्वारा 17 अक्टूबर को पी.एम. किसान योजना के बारहवीं किश्त की राशि किसानों के बैंक खातें में हस्तांतरित किया गया है। जिसमें जिलें के लगभग एक लाख 34 हजार 666 हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन उपरांत 12 वीं किश्त की राशि जारी कर दी गई है। पी.एम. किसान योजनांतर्गत जिलें में लगभग 17,061 कृषकों के द्वारा ई-के.वाय.सी. अभी भी नहीं करवाया गया है, जबकि 34 हजार कृषकों का लैण्ड सीडिंग (भूमि विवरण सही नही होने के कारण) एवं बैंक खातें में गलत जानकारी अथवा आधार लिंक नहीं कराये जाने से किश्त की राशि हस्तांतरित नही की गई है। उपसंचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला ने बताया कि ऐसे सभी हितग्राहियों को जिन्हें किश्त की राशि प्राप्त नहीं हुई है उन्हें कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों के द्वारा डोर टू डोर सर्वे कर सभी कार्यवाही पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शन दिया जा रहा है। वे अपना ई के.वाय.सी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग ये तीनों प्रक्रिया अनिवार्यत: शीघ्र पूर्ण करावें। इनके पूर्ण नहीं होने पर केन्द्र शासन के द्वारा ऐसे किसानों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत हितग्राही का स्टेटस में पी.एफ.एम.एस. रिजेक्ट होने की स्थिति में संबंधित बैंक से संपर्क कर आधार लिंक एवं आधार सीेडींग का आवेदन देना होगा, जबकि लैंड सीडींग हेतु कृषि विभाग के विकासखण्ड कार्यालयों में बी-1 एवं आधार के साथ संपर्क करना होगा। ई-के.वाय.सी. नहंीं होने की स्थिति में नजदीकी ग्राहक सेवा केन्द्र में जाकर पूर्ण करा सकते है। उपसंचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला ने जिलें में पी.एम. किसान के सभी हितग्राहियों को जिन्होंने ई-के.वाय.सी. नही कराया है या हितग्राही का आधार सीडींग, लैण्ड रिकार्ड अपडेट नहीं हुआ हैं, उन्हें कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करतें हुए सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करानें हेतु अपील किया है। तभी जिले के समस्त हितग्राहियों को पी.एम. किसान योजना हेतु किश्त की राशि प्राप्त हो सकेगी।
आधार सीडींग एवं लैंड सीडींग – कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार किसान सम्मान निधि की राशि जिस बैंक खातें में प्राप्त हो रही है उस बैंक में जाकर आधार सीडींग का फार्म भरना अनिवार्य है। एवं जिन किसानों का लैंड सीडीं्रग के कारण राशि प्राप्त हीं हो री है उन्हे अपने बी-1 एवं आाधार के साथ कृषि विभाग में तत्काल संपर्क करना होगा।
ये किसान पात्र नही होंगें – उपसंचालक कृषि ने बताया कि एक किसान परिवार में केवल एक सदस्य का ही पंजीयन होगा (एक से अधिक ऋण पुस्तिका होने पर भी)। योजनांतर्गत ऐसे किसान पात्र नहीं होंगे जो संवैधानिक पद पर काम कर रहे या कर चुके, पूर्व मौजूदा मंत्री,सांसद, विधायक, मेयर, पंचायत प्रमूख, केंद्र-राज्य सरकार के मौजूदा या अवकाश प्राप्त कर्मचारी, पंजीकृत वकील डॉक्टर एवं सभी अवकाश प्राप्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपए या इससे कहीं अधिक है।