जांजगीर-चाम्पा के पूर्व कलेक्टर जे पी पाठक को हाई कोर्ट से राहत..दुष्कर्म का लगा था आरोप

बिलासपुर। दुष्कर्म मामले में फंसे आईएएस जनक पाठक को हाइकोर्ट से राहत मिली है। जांजगीर के पूर्व कलेक्टर को अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि जांजगीर में पदस्थ रहे आईएएस पर जांजगीर से स्थानान्तरण के बाद एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आज उस केस में आईएएस जनक पाठक को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है।जांजगीर के पूर्व कलेक्टर को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की सुनवाई अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ में हुई जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से शशांक ठाकुर, आशुतोष पाण्डे और हिमांशु सिन्हा वकील के तौर पर पैरवी कर रहे थे। न्यायालय ने यह कहकर आईएएस को अग्रिम जमानत का लाभ दिया कि पूरी एफआईआर पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि एफआईआर देर से कराई गई, इससे मामला कमजोर हो रहा है। मामले की कहानी विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रही है। पीड़ित पक्ष से सरफराज खान और राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी ने आपत्ति दर्ज की।

Spread the word