मापदण्ड के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं कराने वाले सचिव और उप अभियंताओं से होगी वसूली.. कलेक्टर ने दिए निर्देश

करतली के सरपंच-सचिव से होगी 50-50 प्रतिशत राशि की वसूली

बतरा, पोलमी और बुड़बुड़ के सरपंच-सचिव सहित उप अभियंता से भी होगी शासकीय राशि की वसूली

पाली तानाखार विधायक के आवेदन का परीक्षण कर कलेक्टर ने दिए कार्यवाही के निर्देश

कोरबा 29 अगस्त 2024. मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत सीसी सड़क निर्माण कार्यों में मापदण्ड के अनुसार कार्य नहीं कराए जाने एवं त्रुटि पूर्ण माप दर्ज करने के संबंध में संबंधित सरपंचों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में पाली तानाखार विधायक द्वारा कलेक्टर को आवेदन देकर संबंधित सरपंचों एवं इंजीनियरों पर भी कार्यवाही की मांग की गई थी। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने विधायक से प्राप्त पत्र का परीक्षण कराया गया है। उन्होंने निर्माण कार्य के गुणवत्ता की जिम्मेदारी सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव तथा कार्य का मूल्यांकन करने वाले संबंधित उप अभियंताओं का होने के आधार पर संबंधित सचिव और उप अभियंताओं से वसूली योग्य शासकीय राशि वसूली करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम करतली, बतरा, पोलमी और बुड़बुड़ में कराए गए कार्य के विरूद्ध जांच में प्रस्तावित वसूली योग्य राशि वसूलने के निर्देश एसडीएम पाली को दिए।

इस संबंध में बताया गया है कि जनपद पंचायत पाली अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में ग्राम पंचायत करतली में सीसी रोड निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है। कुल 09 सीसी रोड कार्य स्वीकृत किए गए थे। उक्त कार्यों की जांच हेतु कार्यालय कलेक्टर के आदेश क्रमांक/8279/2015 09 सितंबर 2015 के द्वारा सत्यापन समिति का गठन किया गया। जिसके परिपालन में संयोजन जिला सत्यापन समिति द्वारा दिनांक 24.11.2015 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट हुआ कि सी.सी. रोड की गुणवत्ता मानक अनुरूप नही है । तदसंबंध में कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा) कटघोरा को उक्त संबंध में वसूली की कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया।

तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दण्डाधिकारी कटघोरा के पत्र क्रमांक / 13/ दिनांक 01.01.2020 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच के विरूद्ध मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत सी.सी. रोड निर्माण कार्य में कार्यो की जांच पश्चात मूल्यांकन राशि मे अंतर की राशि की वसूली हेतु छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज होने के पश्चात एक अन्य समान मामले में सरपंच ग्राम पंचायत पोलमी जनपद पंचायत पाली के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) में दर्ज प्रकरण के विरूद्ध उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया। उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. के द्वारा ग्राम पंचायत पोलमी के संबंध में पारित आदेश में सरपंच के द्वारा उठाये गये मुददो का निराकरण करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए ।

उपरोक्त निर्देश के परिपालन में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव करतली, बतरा, पोलमी, बुड़बुड़ और तत्कालीन उप अभियंता (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) जनपद पंचायत पाली श्रीमती विनीता सोनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इस संबंध में तत्कालीन उप अभियंता श्रीमती विनीता सोनी का जवाब प्राप्त हुआ है, जो कि सतोष जनक नहीं है। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो कि शासकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करता है।
चूंकि निर्माण कार्य जिसमें ग्राम पंचायत एजेंसी होती है उसमें निर्माण कार्य के गुणवत्ता की जिम्मेदारी सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव तथा कार्य का मूल्यांकन करने वाले संबंधित उपअभियंता की भी होती है। निर्माण कार्य हेतु किसी भी राशि का भुगतान सरपंच एवं ग्राम पंचायत सचिव दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है। चूंकि ग्राम पंचायत करतली के निर्माण कार्य का मूल्यांकन करने वाले तत्कालीन उपअभियंता (ग्रा.या. से.) ज.पं. पाली श्री बी.एस. कंवर की मृत्यु हो चुकी है। अतएव उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध समान अनुपात में कुल राशि 04,62,510 की वसूली की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। 50 प्रतिशत की राशि संबंधित ग्राम पंचायत सचिव करतली से उनके वेतन से मासिक किश्त के आधार पर वसूली की कार्यवाही संबंधित विभाग के स्थापना शाखा से की जाएगी। कलेक्टर ने एसडीएम पाली को ग्राम पंचायत करतली के सरपंच से वसूली योग्य 50 प्रतिशत राशि 231255.00 की वसूली कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

इसी तरह जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत बतरा में कुल 08 कार्य, ग्राम पंचायत पोलमी में कुल 07 कार्य और ग्राम पंचायत बुड़बुड़ में कुल 05 कार्य मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत कराया गया। उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच, तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन उपअभियंता तीनों के विरूद्ध समान अनुपात में प्रस्तावित वसूली की राशि में वसूली की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन उप अभियंता से उनके वेतन से मासिक किश्त के आधार पर वसूली की कार्यवाही संबंधित विभाग के स्थापना शाखा से की जायेगी। कलेक्टर ने सरपंच के विरूद्ध वसूली योग्य राशि, कुल वसूली योग्य राशि का एक तिहाई (1/3) ग्राम पंचायत बतरा सरपंच से वसूली राशि क्रमशः 67761.00 रूपये, पोलमी 86964.33 रूपये और ग्राम पंचायत बुड़बुड़ के सरपंच से 276529.66 रूपये वसूली कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश एसडीएम पाली को दिए हैं। पाली एसडीएम ने बताया है कि अभी इस प्रकरण में किसी भी सरपंच के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं कि गई है। वसूली की प्रक्रिया जारी है।

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