16 लाख के वायर की अफरा-तफरी मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार
रायगढ़ 25 अगस्त। पूंजीपथरा टीआई कृष्णकांत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 30 टन वायर बंडल की अफरा-तफरी करने वाले तीन आरोपित ट्रक चालक तथा मटेरियल की खरीदी कर प्लांट में बेचने वाले कबाडी एवं प्लांट के संचालक को महासमुंद के बसना, रायपुर के मौदहापारा और रावाभाठा क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
जानकारी के मुताबिक थाना पूंजीपथरा अंतर्गत महराज रोड कैरियर्स तराईमाल में मैनेजर का काम करने वाला शरवेश दुबे 06 जनवरी 2022 को थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के मार्फत 28 दिसम्बर 2021 को ट्रक क्रमांक सीजी 06 जीएच 4550 का चालक झनक नायक के द्वारा सिंघल इन्टर प्राईजेस प्रा लि तराईमाल से वायर बंडल लोड कर तारणी स्टील प्लांट रायपुर खाली करने रवाना किया गया था जो गन्तव्य स्थान में न पहुंचाकर रास्ते में ट्रक में लोड माल को अफरा तफरी कर गबन कर दिया है। विवेचना क्रम में पूंजीपथरा पुलिस को घटना में प्रयुक्त खाली ट्रक गजराज बॉडी गैरेज तुलसी थाना मंदिर हसौद में खडया होने की जानकारी मिली जिस पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा गजराज बॉडी गैरेज तुलसी जाकर पतासाजी किया गया । गजराज बॉडी गैरेज ट्रक क्रमांक सीजी 06 जीएच 4550 खाली मिला जिस में चाबी लगा हुआ था जिसे पुलिस टीम द्वारा गवाहों के समक्ष वाहन की जब्ती कर बाड़ी गैरेज के संचालक प्रताप निषाद से पूछताछ किया गया । गैरेज संचालक बताया कि ट्रक का मालिक शिव कुमार नायक द्वारा 2 जनवरी 2022 को फोन कर गाड़ी का चादर का काम कराना है कहकर मोटर गैरेज में गाड़ी खड़ी किया है । वाहन स्वामी शिव नायक का पतासाजी कर 13 फरवरी 2022 को वाहन का मूल कागजात वाहन स्वमी से जप्त कर फरार ट्रक के चालक झनक नायक के संबंध में जानकारी लेकर मुखबिर की सूचना पर आरोपी ट्रक चालक को उसके गांव से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया।
ट्रक चालक झनक नायक बताया कि पूंजीपथरा तराईमाल से ट्रक में वायर बंडल लोड कर निकला था और लोड मटेरियल को खपाने के लिये मोबाइल पर कबाड़ी सलाउद्दीन से संपर्क किया । कबाड़ी सलाउद्दीन द्वारा श्री रंगा इंडस्ट्री किल प्लांट के संचालक टीएनह्वीण् रामकुमार के साथ माल का 12 लाख रूपये में सौदा किया । कबाडी के कहने पर रास्ते में माल को खाली कर तीनों मिलकर माल को गबन कर दिये और पकड़े जाने के भय से ड्राइवर झनक नायक और कबाड़ी सलाउद्दीन मोबाइल तोड़ कर फेंक दिए जिस पर प्रकरण में साक्ष्य विलोपित करने की धारा 201ए 34 भादवि जोड़ा गया और प्रकरण के आरोपी श्री रंगा इंडस्ट्री किल प्लांट के संचालक टीएन ह्वीण रामकुमार को रावाभाठा में दबिश देकर पकड़ा गया है, टीएनह्वीण् रामकुमार से नोकिया मोबाइल की जप्त की गई है । ट्रक ड्रायवर और कबाडी द्वारा फरार रहने दौरान मटेरियल को बेचने में प्राप्त रूपये खर्च होना बताये तथा किल प्लांट के संचालक द्वारा प्लांट में मटेरियल को खपाना बताया ।
वहीं झनक नायक पिता स्वर्गीय राम सिंह नायक उम्र 33 वर्ष निवासी नायक पारा वार्ड क्रमांक 3 बसना थाना बसना जिला महासमुंद, सलाउद्दीन पिता नसीरुद्दीन 32 साल निवासी कम्हरिया थाना मौदहा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश हाल मुकाम वार्ड क्रमांक 36 मौदहापारा रायपुर, टीएनह्वी रामकुमार पिता वी. नागेश्वर राव 38 साल निवासी सीध्ओ वेस्ट गोदावरी उत्तर प्रदेश हाल मुकाम मेटल पार्क रावाभाठा रायपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।