पुलिस ने ली दवा दुकान संचालकों की बैठक, प्रतिबंधित दवाओं को बेचने से होगी सख्त कार्रवाई

कोरबा 31 जुलाई। पोड़ीबहार सहित दो स्थानों में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई को मिली सफलता के बाद तेवर सख्त किये गए हैं। कोतवाली क्षेत्र में संचालित हो रही सभी दवा दुकानों के संचालकों की बैठक पुलिस ने ली। साफ तौर पर कहा गया कि नियमों के तहत ही कारोबारी अपना काम करें। नियम के विरूद्ध होने वाले काम के मामले में कार्रवाई की जाएगी और कोई राहत भी नहीं मिलेगी। ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान सुनिश्चित किये गए हैं उनका शत्.प्रतिशत परिपालन दवा कारोबारियों को करने के लिए इस बैठक में निर्देशित किया गया।

सीएसपी योगेश साहू, थाना प्रभारी राजीव श्रीवास्तव और मातहत समेत दवा कारोबारी बैठक में शामिल हुए। शुरुआती स्तर पर बैठक के परिप्रेक्ष्य की जानकारी दी गई। कहा गया कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सामान्य और असामान्य बीमारियों के निवारण एवं रोकथाम के लिए जो दवाएं आवश्यक और प्रभावी हैं, उन्हें रखने के साथ व्यवहार का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कोशिश हो कि कारोबारियों के इस प्रयास से वास्तविक पीडि़तों को सही और गुणवत्ता वाली दवा प्राप्त हो एवं उनकी परेशानी को कम किया जाए। कोतवाली प्रभारी ने आगे कहा कि अलग-अलग कारणों से जिन दवाओं को सरकार के औषधी प्रशासन विभाग ने प्रतिबंधित किया हुआ है उन्हें न तो स्टोर करना है और न ही किसी को बेचना है। ऐसा करना भारतीय दंड विधान के सेक्शन के अंतर्गत अपराध है और कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करता पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कारोबारियों से बैठक में संवाद करने के साथ कहा कि उन सभी का व्यवसाय समाज के हित में है इसलिए इस पक्ष को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसी भी वजह से गलत अथवा प्रतिबंधित दवा गैर जिम्मेदार हाथों में पहुंचे और इसके खतरनाक प्रभाव हों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

बैठक में बड़ी संख्या में दवा कारोबारी और उनके विकल्प में प्रतिनिधियों ने उपस्थिति दर्ज की। सभी ने आश्वस्त किया कि जो निर्देश पुलिस अधिकारी की ओर से यहां पर दिए गए हैं उन पर अमल किया जाएगा। कुछ मामलों में प्रिस्क्रिप्शन जरूरी दवा कारोबारियों को पुलिस ने निर्देशित किया है कि अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट से लेकर कुछ ऐसे मामले जिनमें मरीजों को विशेष स्तर की दवाएं दिए जाने की जरूरत होती है, उनमें बेहतर ढंग से सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले ही गाइडलाइन जारी की गई है। उक्तानुसार उपचार करने वाले चिकित्सक की ओर से सुझाई गई दवा और इस परिप्रेक्ष्य में जारी प्रिस्क्रिप्शन की एक प्रति कारोबारी अपने पास जमा करने पर ही दवा उपलब्ध करेगा। इसी के साथ इसका ब्यौरा भी मेंटेन करेगा। अन्य स्थिति में जानकारी होने पर कार्रवाई संभव है।

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