मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 1 साल की सजा, 5000 जुर्माना

इन्दौर 26 मार्च। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को इंदौर जिला कोर्ट ने एक 11 साल पुराने मामले में 1 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में ना सिर्फ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बल्कि अन्य आरोपी भी शामिल हैं। इसके अलावा तीन अन्य आरोपियों को सबूत की कमी के चलते बरी कर दिया है। उज्जैन में हुए विवाद के मामले में जिला न्यायालय ने मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू सहित छह आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया। तीन आरोपी बरी हुए हैं। 

मामला वर्ष 2011 का है। पूर्व मुख्यमंत्री  दिग्विजय सिंह के उज्जैन आगमन पर उनको काले झंडे दिखा रहे भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू, जयसिंह दरबार, मुकेश भाटी, असलम लाला, महेश परमार, अनंत नारायण मीणा के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। उज्जैन के भाजयुमो नेता जयंत राव ने जीवाजीगंज थाने में केस दर्ज करवाया था। अभाविप पदाधिकारी अमय आप्टे ने आरोप लगाए थे कि उन पर प्राणघातक हमला किया गया।  इस मामले में दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे और जिला न्यायालय में हाजिर हुए। 

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