अवैध कोयला यार्ड के संचालक पलेरिया के खिलाफ मामला दर्ज

कोरबा 4 मार्च। नकटीखार के पास चल रहे अवैध यार्ड के मामले में पुलिस ने अंशु पलेरिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया है। बुधवार को पुलिस की टीम ने नकटीखार के पास संचालित अवैध कोयले के भंडारण को जब्त करने की कार्रवाई की थी। इस मामले को जांच के लिए खनिज विभाग के सुपूर्द किया गया था। खनिज विभाग के उपसंचालक के पद पर पदस्थ शिवशंकर ने जांच के बाद इसकी रिपोर्ट रामपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराई है।

उन्होने बताया है कि निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई है कि नवनीत उर्फ अंशु पलेरिया निवासी 15 ब्लाक ने अपराधिक षडयंत्र करते हुए छल पूर्वक लाभ अर्जित करने एसईसीएल के खदानों से कोयला चोरी कर भंडारण किया था। यह कोयला भंडारण व अधिनियम के विरूद्ध है। अवैध यार्ड में कार्रवाई के दौरान मोहम्मद अलताफ मिला, जिससे पूछताछ की गई। जेसीबी आपरेटर धनीराम कर्ष से भी बयान लिया गया है। दोनों ने अंशु पलेरिया का कोयला भंडारण होने की पुष्टि की है। मौके से एक जेसीबी भी जब्त किया गया है।

दूसरी ओर नगर के आरटीआई कार्यकर्ता मनीष राठौर के खिलाफ भयादोहन किए जाने का अपराध पुलिस ने दर्ज किया है। अंशु पलेरिया ने शिकायत करते हुए कहा है कि बलात्कार के झूठे प्रकरण में फंसा कर जेल भेज देने की धमकी देते हुए मुझसे अब तक लाखों रूपये वसूलता रहा। मैं उसे बैंक एकाउंट व यूपीआइ के माध्यम के लाखों रुपये दे रहा था। वर्ष 2018 से छत्तीस हजार रूपये उसे प्रतिमाह दे रहा हूं। उसका लालच बढ़ गया और चार पहिया वाहन खरीद कर देने कहने लगा, कभी डीजल भरवाने कहता था। वह यह भी धमकी देता था कि तुम्हारा वीडियो मेरे पास है, दो लाख रुपये दो, नहीं तो वीडियो सार्वजनिक कर दूंगा। पुलिस ने मनीष के खिलाफ धारा 384, 388 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

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