झीरम कांड: बिलासपुर हाईकोर्ट ने की NIA की अपील खारिज

अब राज्य शासन की एजेंसी कर सकेगी जांच

बिलासपुर 2 मार्च। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने चर्चित झीरम नर संहार मामले में पुलिस में दर्ज नए एफ आई आर को चुनोती देने वाली एन आई ए की याचिका खरिज कर दी है।

ज्ञात हो कि झीरम घाटी कांड में जान गंवाने वाले कांग्रेस नेता के पुत्र जितेंद्र मुदलियार ने बस्तर में दूसरी एफआईआर कराई है. एन आई ए ने इसे निचली अदालत में चुनौती दी थी। निचली अदालत में NIA की यह याचिका खारिज हो गई थी. निचली अदालत से याचिका खारिज होने पर NIA ने HC में अपील की थी.

छत्तीसगढ़ के बस्तर में 25 मई 2013 को नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला कर दिया था. इस नरसंहार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और सुरक्षाबलों सहित 29 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें कांग्रेस के 20 से ज्यादा नेता मारे गए थे. बस्तर में रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिल सुकमा से जगदलपुर जा रहा था. काफिले में करीब 25 गाड़ियां थीं. जिनमें लगभग 200 नेता व कार्यकर्ता सवार थे.

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