शादी का झांसा देकर किशोरियों से दुष्कर्म, दर्ज हुआ अपराध

कोरबा 30 अक्टूबर। जिले में अलग-अलग घटनाक्रम में 17 वर्षीय एवं 15 वर्षीय किशोरियों को शादी का झांसा देकर अनाचार किये जाने का मामला प्रकाश में आने पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध अनाचार एवं पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उनकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार जिले के करतला थानांतर्गत ग्राम पंचायत करतला निवासी एक 17 वर्षीय किशोरी को 15 दिन पूर्व एक युवक शादी का झांसा दिलाते हुए उसे अपने प्रेमजाल में फंसा कर उसे ले जाकर पहले नागपुर महाराष्ट्र एवं वहां से लौटने के बाद भिलाई स्थित एक होटल में ले जाकर रखा था। इस दौरान आरोपी संतोष दास गभेल उम्र 23 पिता बेदराम गभेल निवासी ग्राम बुंदेली थाना मालखरौदा जिला जांजगीर में फेसबुक के माध्यम से हुई दोस्ती का नाजायज फायदा उठाते हुए किशोरी का लगातार शारीरिक शोषण करते रहा। इधर किशोरी द्वारा शादी का प्रस्ताव रखे जाने पर आरोपी ने इनकार कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप किशोरी के पालक रिपोर्ट पर करतला थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी ने अपराध क्रमांक 109/21 धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 4-6 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी के मोबाइल से लोकेशन मिलने पर एक टीम करतला थाने से एएसआई विनोद खांडेकर, महिला आरक्षक अंजना टोप्पो, आरक्षक लीलाधर चंद्रा को भिलाई स्थित उक्त होटल में दबिश देने के लिए रवाना किया। जहां से आरोपी एवं उसके द्वारा अपहृत किशोरी को पकड़कर कोरबा लाया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरांत एक ओर जहां आरोपी को रिमांड पर कोरबा जिला जेल भेज दिया गया, वहीं दूसरी ओर आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किशोरी को भी उसका बयान दर्ज कराने के उपरांत परिजनों को सुपुर्द किया गया।

इसी तरह एक अन्य घटनाक्रम में चैतमा क्षेत्र निवासी एक 15 वर्षीय किशोरी को ग्राम चैतमा निवासी विनोद मरावी नामक युवक पिछले माह शादी का झांसा देते हुए बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पीड़िता के पालक के सूचना पर पाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 269/21 धारा 376, 506, 4-6 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। पाली टीआई पौरुष पुर्रे के निर्देश पर उप निरीक्षक इंद्रनाथ नायक चौकी प्रभारी चैतमा ने आरोपी को गिरफ्तार कर उपरोक्त धारा अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल कटघोरा दाखिल करा दिया।

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