ओह..अब अधिकारी करेंगे ड्यूटी, कर्मचारियों को देकर छुट्टी……..

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्देश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय कार्यालयों और विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग और अन्य प्रशासकीय इकाईयों पर लागू होगा तथा केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगा। इसी प्रकार इन क्षेत्रों में स्थित शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा। सभी शासकीय कार्यालयों में फेस मास्क के उपयोग और सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। सभी शासकीय कार्यालयों में सेनेटाईजेशन एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार की जाए।
