छत्तीसगढ़ बड़ी ख़बर लॉकडाउन की घोषणा: कर्फ्यू जैसे रहेंगे हालात, यहां 22 से 28 जुलाई तक शराब दुकान, हाट-बाजार और परिवहन आदि पर प्रतिबंध Gendlal Shukla July 19, 2020 रायपुर 19 जुलाई। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राजधानी रायपुर समेत आस-पास के इलाके में 22 से 28 जुलाई तक यानी बुधवार से कफ्यू जैसे हालात रहेंगे। रायपुर के शहरी इलाकों में ही लॉकडाउन होगा। ग्रामीण इलाके लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने रायपुर और बिरगांव में एक साथ एक सप्ताह के लिए पूर्णत: तालाबंदी (लॉकडाउन) करने का फैसला लिया है। कोरोना से बचाव और प्रसार की रोकथाम के लिए जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है और शारीरिक दूरी के पालन के नियम को अपनाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पूर्णत: तालाबंदी मंगलवार की रात 11 बजे से 29 जुलाई की सुबह 06 बजे तक रहेगी। जिले में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय और प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी तरह की दुकानें, शराब दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे। समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं। इनके परिचालन को बंद किया जाएगा। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन की ओर से आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन, जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन और उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवाएं सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लिनिक, दवा दुकान, चश्मे की दुकान, दवा उत्पादन की इकाई, संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य पदार्थ दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, चिकन, मटन, मछली, अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन की गतिविधियां, दूध संयंत्र, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाकर प्रात: 6:30 से 9:30 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे। एडीएम विनीत नंदनवार ने बताया कि लॉकडाउन पर विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, साथ ही मास्क लगाने का प्रावधान और भी सख्त किया जाएगा। अगर कोई मास्क बगैर दिखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। Spread the word Post Navigation Previous छत्तीसगढ़ के इस जिले में कलेक्टर ने जारी किया लॉक डाउन का आदेशNext ओह..अब अधिकारी करेंगे ड्यूटी, कर्मचारियों को देकर छुट्टी…….. Related Articles अपराध कानून कोरबा छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की कार्रवाईः चढ़ी भट्ठी सहित कुल 51 हाथ भट्ठी महुआ शराब बरामद Gendlal Shukla December 26, 2024 आयोजन कोरबा छत्तीसगढ़ राजकाज उपभोक्ताओं को दी गई अधिकारों की जानकारी Gendlal Shukla December 26, 2024 Big news Chhattisgarh Crime KORBA अपराध कोरबा छत्तीसगढ़ बड़ी ख़बर सुलभ शौचालय के केयर टेकर की हत्या की गुत्थी 5 माह बाद सुलझी Gendlal Shukla December 26, 2024